झुमरी तिलैया नगर परिषद ने 58 होल्डिंग बकायादारों का बैंक खाता किया फ्रीज
झुमरी तिलैया नगर परिषद ने 58 होल्डिंग बकायादारों का बैंक खाता किया फ्रीज
प्रेम भारती
झुमरी तिलैया नगर प्रशासक अंकित गुप्ता ने होल्डिंग टैक्स के बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया है।इसके तहत 58 होल्डिंगधारकों का बैंक खाता फ्रीज कराया। बताया गया कि वार्ड नं 1 मधुसुदन दारूका निर्मला सिन्हा ,सुमित्रा देवी । वार्ड नं 2 चंचला देवी ,गौरी देवी राजेन्द्र यादव वार्ड नं 3 बिनोद राणा प्रमोद राणा वार्ड नं 4 संजय सिंह वार्ड नं 5 सुधीर कुमार ,सोमर यादव वार्ड नं 6 मो रफीक , वार्ड नं7 माँ दुर्गा डेवेलोपेर्स विकास रवानी ,राज कुमार सिंह, वार्ड नं 9 रेणु बजाज,राजेन्द्र प्रसाद वार्ड नंबर 10 पूर्णिमा टॉकीज, रजत कुमार अरविंद कुमार अखिलेश्वर प्रसाद,बिना देवी शिव शंकर प्रसाद बडग्वे,अनिल कुमार एंड ब्रथर्स ,सुषमा देवी ,विमला देवी ,वार्ड नंबर 11 मनोज कुमार पंडित ,रेणुका सिंह ,संजय दारूका, अंजली देवी ,शंभू मेहता, वार्ड नंबर 12 अमीना खातून,सरोज देवी जैन ,वार्ड नं 13 मीरा देवी वार्ड नंबर 14 स्टोनगे रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड विकाश रवानी, कृष्णा कुमार अग्रवाल,कृष्णा बिहारी प्रसाद, वार्ड नंबर 15 साकेत कुमार भदानी सौरव भदानी और शुभम भदानी, शांति देवी ,किरण देवी,सारिका कुमारी गुप्ता ,वार्ड नंबर 18 माया देवी, रंजीत प्रसाद केशरी एंड ब्रदस ,वार्ड नंबर 19 माँ जानवी राइस मील, सुनील कुमार बरनवाल, मंजू देवी, शीला देवी ,उमिया देवी ,मजहरुल हक ,जितेंद्र यादव, गणेश यादव ,उदय शंकर शर्मा संजय राय छविकान्त राय,जयनारायण बरनवाल, वार्ड नं 21 अरविंद वर्मा ,वार्ड नं मन्नू देवी, वार्ड नं24 माया देवी , वार्ड नं25 सूचिता बर्णवाल वार्ड नंबर 26 बलदेव राम पिंटू राम टुनटुन राम ,गुरवचन सिंह महेंद्र सिंह , कौशल्या देवी ,जगदीश महतो देहिंदा शिवनंदन यादव ,हेमंती देवी ,शकुंतला देवी ,वार्ड नंबर 28 मेघनी देवी तमाम प्रकिया अपनाते हुए इन सबों का बैंक खाता फ़्रीज करा दिया गया। वहीं प्रशासक ने कहा कि इन सबों को पहले तीन नोटिस निर्गत किया गया था। उसके बाद समाचार पत्रों में नाम भी प्रकाशित किया गया ।इसके बावजूद भी इनलोगों ने अपना बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान नही किया गया ।जिसके बाद इनलोगो पर झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 के क्र. सं 16.1 के तहत बैंक खाता फ्रीज़ कराया गया है अन्य बकायादारों से आग्रह है कि वो अपना बकाया होल्डिंग टैक्स जमा कर दे अन्यथा उन लोगों पर भी झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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